झाँसी/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायालय संख्या–44 की खंडपीठ ने वर्ष 2010 में प्रसारित रियलिटी शो “राखी का इंसाफ” से जुड़े एक चर्चित प्रकरण में अभिनेत्री एवं एंकर राखी सावंत को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह मामला झांसी के थाना प्रेमनगर में दर्ज अपराध संख्या 572/2010 से संबंधित है, जिसमें मृतक लक्ष्मण अहिरवार की माता द्वारा 12 नवंबर 2010 को धारा 306, 504 और 120-बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वैवाहिक विवाद के समाधान के लिए मृतक को टीवी शो “राखी का इंसाफ” में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के दौरान एंकर द्वारा सार्वजनिक रूप से “नमर्द” कहे जाने से वह मानसिक रूप से आहत हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।
याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक और उनके परिजनों ने कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व लिखित सहमति दी थी, शो की रिकॉर्डिंग 16 सितंबर 2010 को हुई थी और 23 अक्टूबर 2010 को उसका प्रसारण किया गया, जबकि 1 अक्टूबर से उसके प्रोमो भी प्रसारित हो रहे थे, जिन पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। साथ ही मेडिकल कॉलेज, झांसी की रिपोर्ट में मृत्यु को प्राकृतिक बताया गया तथा आत्महत्या का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।













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