अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न 10 से 28 दिसम्बर तक

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झाँसी। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नवम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण दिनांक 10 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2025 के मध्य वितरित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। साथ ही आच्छादित पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों के मध्य चावल 03 किग्रा० प्रति यूनिट तथा गेहूं 02 किग्रा० प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर से दिसम्बर, 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्डधारकों को 18/- प्रति किग्रा० की दर से रू0 54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

उन्होंने यह भी बताया है कि उचित दर विकेताओं के द्वारा वितरण प्रातःकाल 08 से 12 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से सांय 06 बजे तक करेंगे, ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित हो सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा। योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 28 दिसम्बर 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कार्डधारक खाद्यान्न वितरण के समय भी अपने यूनिटों की ई-के०वाई०सी० भी करा सकते है।

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