नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग द्वारा संचालित SIR (Special Intensive Revision) अभियान को वैध ठहराते हुए इसे रोकने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, इसलिए इस प्रक्रिया में किसी तरह का न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।
फर्जी वोटर एवं दोहरी प्रविष्टियों पर सख्त निर्देश– सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि फर्जी वोटर, दो-दो जगह दर्ज नाम, मृत या गलत प्रविष्टियों को हटाना चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और SIR अभियान इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि यदि किसी चरण पर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि “मतदाता सूची में सुधार का अधिकार सभी को है, पर इसके लिए प्रमाणिक दस्तावेज और उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।”
आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं– न्यायालय ने दोहराया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, इसलिए नाम जोड़ने या हटाने के लिए आधार को अकेला आधार नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाना जरूरी है और SIR अभियान सही मतदाता सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
काटे गए नामों पर भी अदालत की सख्त निगरानी– अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से काटा गया है, तो वह चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कर सकता है और आयोग को ऐसी सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना साक्ष्य के फर्जी वोटिंग या गलत कटौती का दावा करने वाली याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को नसीहत– सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी कि SIR प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक भ्रम या भय न फैलाएं। यह अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए चलाया जा रहा है।
4 दिसंबर तक चलेगा SIR अभियान– चुनाव आयोग के अनुसार SIR अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पूरी देशभर में— दो जगह जुड़े नाम, फर्जी प्रविष्टियां, मृत व्यक्तियों के नाम, गलत रिकॉर्ड को हटाया और सुधारा जा रहा है।
आयोग की अपील– फैसले के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि अब अभियान बिना बाधा पूरा होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें।












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